<p style="text-align: justify;"><strong>Dharmendra Summoned By Court:</strong>दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हाल ही में 'गरम धरम ढाबा' फ्रेंचाइजी से जुड़े धोखाधड़ी के एक मामले में दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र और दो अन्य के खिलाफ समन जारी किया है.</p> <p style="text-align: justify;">ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (फर्स्ट क्लास) यशदीप चहल द्वारा जारी समन, दिल्ली के बिजनेसमैन सुशील कुमार द्वारा दायर एक शिकायत पर आधारित है, जिसमें उन्होंने गरम धरम ढाबा की फ्रेंचाइजी में निवेश करने का लालच देकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>जज ने समन आदेश में क्या कहा? </strong><br />जज ने 5 दिसंबर को पारित समन आदेश में कहा, "प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड पर मौजूद एविडेंस से संकेत मिलता है कि आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता को अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और धोखाधड़ी के अपराध की सामग्री का विधिवत खुलासा किया गया."</p> <p style="text-align: justify;">कोर्ट ने आगे कहा, "तदनुसार,सीरियल नंबर 1 (धर्म सिंह देओल), 2 और 3 के आरोपी व्यक्तियों को धारा 420, 120बी के साथ पठित धारा 34 आईपीसी के तहत कोर्ट में पेश किया जाए. सीरियल नंबर 2 और 3 के आरोपी व्यक्तियों को बुलाया जाए. आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी के अपराध के लिए भी तलब किया गया है.''</p> <p style="text-align: justify;">मामले को लेकर आगे की सुनवाई 20 फरवरी, 2025 को होगी. कोर्ट ने कहा कि यह बिल्कुल तय है कि समन के चरण में, अदालत को प्रथम दृष्टया मामले की जांच करने की जरूर होती है और मामले के डिमैरिट और दोषों की सावधानीपूर्वक जांच की जरूरत नहीं होती है. </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <blockquote class="twitter-tweet"> <p dir="ltr" lang="en">Delhi Court issued summons to Bollywood actor Dharmendra and two others in a cheating case related to Garam Dharam Dhaba. <br /><br />Summon is issued on a complaint filed by a Delhi businessman who alleged cheating by luring him to invest in the franchise of Garam Dharam Dhaba.</p> — ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1866304411670352103?ref_src=twsrc%5Etfw">December 10, 2024</a></blockquote> <p style="text-align: justify;"> <script src="https://platform.twitter.com/widgets.js" async="" charset="utf-8"></script> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">बता दें कि 9 अक्टूबर, 2020 को अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग वाली एक अर्जी खारिज कर दी. हालांकि, कोर्ट ने शिकायत पर संज्ञान लिया था और शिकायतकर्ता को सबूत पेश करने का निर्देश दिया था.शिकायतकर्ता सुशील कुमार की ओर से अधिवक्ता डीडी पांडे कोर्ट में मौजूद रहे थे. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>क्या है पूरा मामला? </strong><br />शिकायतकर्ता सुशील कुमार का मामला ये है कि अप्रैल 2018 के महीने में, सह-अभियुक्त ने धरम की ओर से एनएच-24/एनएच-9, उत्तर प्रदेश पर गरम धर्म ढाबा की फ्रेंचाइजी खोलने के ऑफर के साथ उनसे कॉन्टेक्ट किया था. शिकायतकर्ता को कथित तौर पर इस बहाने फ्रेंचाइजी में निवेश करने का लालच दिया गया था कि दिल्ली के कनॉट प्लेस और हरियाणा के मुरथल में गरम धरम ढाबे की ब्रांचें लगभग 70 से 80 लाख रुपये महीने का कारोबार कर रही थीं.</p> <p style="text-align: justify;">शिकायतकर्ता से वादा किया गया था कि उसे अपने निवेश पर सात फीसदी प्रॉफिट के बदले 41 लाख रुपये का इनवेस्ट करना होगा. शिकायतकर्ता से यह भी वादा किया गया था कि उसे उत्तर प्रदेश में फ्रेंचाइजी स्थापित करने के लिए पूरी हेल्प मिलेगी.यह कहा गया कि इस संबंध में शिकायतकर्ता और सह-अभियुक्तों के बीच कई ई-मेल भी हुईं और मीटिंग्स भी हुईं. कनॉट प्लेस में "गरम धरम ढाबा" के ब्रांच ऑफिस में शिकायतकर्ता, उसके व्यापारिक सहयोगियों और सह-अभियुक्तों के बीच एक मीटिंग भी हुई थी.</p> <p style="text-align: justify;">ये भी पढ़ें:-<a href="https://ift.tt/AsYkG0x 2 Box Office Collection Day 5: घटी कमाई फिर भी मंडे टेस्ट में अव्वल रही 'पुष्पा 2', 600 करोड़ से रह गई इंचभर दूर</strong></a></p>
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Monday, December 9, 2024
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